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पांच साल की मासूम के साथ पिता के दोस्त ने की हैवानियत, बिस्कुट दिलाने के बहाने ले गया था आरोपी

 


दोस्त की पांच वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म के जुर्म में पैंतीस वर्षीय एक शख्स को अदालत ने 14 साल तक जेल में सजा काटने का फैसला सुनाया। साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना अलग से लगाया। यह सजा शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा ने मरंगा विक्रमपट्टी निवासी बबजन ऋषि को दी है। 

सजा सुनाने के बाद अदालत ने आरोपित को सेंट्रल जेल भेज दिया। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजयक जेएन अंबष्ट ने पक्ष को रखा। यह घटना 12 अगस्त 2015 को हरदा बाजार मुसहरी टोला की एक बच्ची के साथ हुई। घटना को लेकर बच्ची के पिता ने केहाट मरंगा थाने में कांड सं. 529/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर 14 अगस्त 2015 को जेल भेज दिया। उस दिन से वह लगातार जेल में बंद है। इस बीच उसकी सभी जमानत की अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। घटना के बारे में बताया जाता है कि आरोपी युवक का पीड़िता के पिता से दोस्ती होने के कारण अक्सर उसके घर आना-जाना लगा रहता था। 

घटना के दिन आरोपी युवक जब पीड़िता के घर पर आया तो उसके पिता नहीं थे। घर पर उसकी मां थी। उसने पीड़िता को दुकान से बिस्कुट दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गया। दुकान जाने की बजाय बच्ची को केला के खेत में ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। थोड़ी देर बाद बच्ची रोते हुए घर आई। उसके शरीर से खून निकल रहा था। 

गांव के लोगों ने बच्ची की बुरी हालत के बारे में जानकर आरोपी युवक को जाकर पकड़ लिया। इसी दौरान बच्ची को इलाज के लिए हरदा बाजार लेकर उसके परिजन पहुंचे। इसके बाद पीड़िता को सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चला। अदालत ने इस मामले में छह लोगों की गवाही को कलमबंद किया। पूरे मामले की सुनवाई और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने भारतीय दंड विधान एवं पॉक्सो एक्ट के तहत युवक को दोषी ठहराया और कारावास की सजा दी।

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