महाराष्ट्र में 8 बजे से लग गया मिनी लॉकडाउन, घर से निकलने से पहले पढ़ लें हर जरूरी बात, 15 दिनों तक याद रखें नए नियम
14 अप्रैल को रात के 8 बजते ही महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लागू हो गया है। कोरोना संक्रमण की बेकाबू हो चुकी रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने मंगलवार रात जिन पाबंदियों का ऐलान किया वह 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। पूरे राज्य में धारा 144 लागू हो गई है और एक साथ पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोग लग गई है। प्रदेश सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम न देते हुए 'ब्रेक द चेन' अभियान नाम दिया है और इस दौरान सभी गैरजरूरी गतिविधियों पर रोक रहेगी। आइए जानते हैं, इन 15 दिनों में किन चीजों पर रहेगी रोक और किन गतिविधियों की होगी परमिशन...
जानें, महाराष्ट्र में लगी हैं क्या पाबंदियां
सीएम उद्धव ठाकरे ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। कहीं
भी लोगों के जुटने पर पाबंदी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि 5 से ज्यादा लोग
सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ नहीं खड़े हो सकते। इसके अलावा 5 से ज्यादा
लोग एक साथ यात्रा भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बिना किसी जरूरी वजह के
कोई भी व्यक्ति अकेले भी पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकता। हालांकि सभी जरूरी
सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल, दवाओं की सप्लाई और अन्य चीजें
जारी रहेंगी।
किन चीजों को जरूरी गतिविधियों के दायरे में रखा गया
हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स के अलावा अन्य कई चीजों को भी जरूरी गतिविधियों
के दायरे में रखा गया है। इनमें वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, खाने की
होम डिलिवरी, ई-कॉमर्स, सभी बैंकिंग औैर वित्तीय सेवाएं, आरबीआई और उससे
जुड़े दफ्तर, बीमा दफ्तर और प्री-मॉनसून वर्क जारी रहेंगे। कंस्ट्रक्शन
साइट पर काम जारी रहेगा, जहां मजदूरों के रहने की भी व्यवस्था हो। इसके
अलावा औद्योगिक गतिविधियां भी जारी रहेंगी, जहां कर्मचारियों के आने और
जाने की सुविधा भी हो। पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स,
कार्गो सर्विसेज, डेटा सेंटर्स/क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स/आईटी सर्विसेज,
सरकारी और निजी सिक्योरिटी सर्विसेज, सब्जी और फल की दुकानें भी चालू
रहेंगी।
क्या मॉल और बाजार खुले रहेंगे?
नहीं। राज्य में सिर्फ जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें ही खुली रहेंगी।
क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा?
पूरे राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। हालांकि यह सुविधा उन लोगों
के ही होगी, जो जरूरी सेवाओं में लगे हुए हैं। इसके अलावा यात्रियों की
संख्या को लेकर नियम तय रहेंगे। जैसे ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अलावा
सिर्फ दो यात्री ही होंगे। इसके अलावा टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 50
फीसदी यात्री ही रहेंगे।
निजी वाहनों से यात्रा कर सकेंगे?
राज्य में निजी वाहन से यात्रा पर भी रोक रहेगी। आपातकालीन अथवा जरूरी सेवा
के लिए ही ऐसा किया जा सकता है। इसका उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का फाइन
लगेगा।
रेस्तरां खुले रहेंगे?
राज्य में रेस्तरां को चालू रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि बैठकर खाने
की अनुमति नहीं होगी। खाना लेकर जा सकते हैं या फिर होम डिलिवरी की सुविधा
ली जा सकती है।
स्ट्रीट फूड की सुविधा उपलब्ध रहेगी या नहीं
सड़कों के किनारे मिलने वाला भोजन पहले की तरह ही मिलता रहेगा। हालांकि
खरीददार खड़े होकर खाना नहीं खा सकते। खाना सिर्फ लिया जा सकता है।
क्या निजी दफ्तर खुले रहेंगे?
सीएम ने सभी जरूरी दफ्तरों को छोड़कर निजी कार्यालयों को बंद करने का आदेश
दिया है। इन दफ्तरों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी दी गई है।
हालांकि निजी बैंक, बीएसई और एनएसई, इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़ी कंपनियां,
टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इंश्योरेंस मेडिक्लेम कंपनियों में काम चलता
रहेगा।
सलून, स्पा और स्विमिंग भी खुले रहेंगे?
नहीं। राज्य में सभी स्कूलों, कॉलेजों, प्राइवेट कोचिंग क्लासेज, सलून,
स्पा, बीच, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, ड्रामा थिएटर और सिनेमा हॉल पूरी तरह
से बंद रहेंगे।
क्या शादियां की परमिशन होगी?
राज्य में शादियों पर रोक नहीं होगी, लेकिन संख्या बेहद सीमित कर दी गई है।
शादियों में सिर्फ 25 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार
में 20 लोगों की ही मौजूदगी रह सकेगी। इसके अलावा चुनावी रैलियों में 200
से ज्यादा लोग नहीं होंगे अथवा सीटिंग कैपेसिटी से 50 फीसदी से ज्यादा
लोगों की अनुमति नहीं होगी।

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