BIG BREAKING NEWS अब बिहार में शाम 4 बजे तक ही खुलेगी दुकाने 4 बजे से रहेगी कर्फ्य बिहार सरकार ने ली अहम फैसला
कोरोना सम्बंधित नया गाइडलाइन ।
_मुख्य बिंदु :_
शाम 4 बजे तक सभी दुकानें को करनी होगी बंद । नही तो कर्फ्यू के समय पकड़े जाने पर होगी करवाई।
सभी कार्यालय भी शाम 4 बजे तक होजाएगी बंद ।
शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू ।
शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे । ओ भी शोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। मास्क जरूर लगए।
श्राद्ध कर्म में सिर्फ 20 लोग शामिल होंगे । ओ भी शोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए।
डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध । बजाने या बजवाने वाले पर होगी करवाई ।
सरकार ने अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यानी 12 घंटे का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। अब तक रात 9 बजे बजे से सुबह 6 बजे तक यानी 9 घंटे तक का ही कर्फ्यू लागू था। सरकार का यह आदेश 29 अप्रैल से प्रभावी होगा, जो 15 मई तक लागू होगा। संशोधित आदेश में शादी समारोह व अंतिम संस्कार में भी शामिल होने वालों की संख्या में पहले की तुलना में और कमी की गई है।
वहीं, शादी समारोह में अब अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार के लिए यह संख्या 20 तक सीमित की गई है। हालांकि शादी समारोह के लिए कर्फ्यू में राहत देते हुए शाम 6 बजे के बदले 10 बजे से प्रभावी किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि शादी समारोह में डीजे बजाने की पूर्णतः मनाही रहेगी। ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- दुकानें शाम 6 की बजाए 4 बजे बंद हो जाएंगी
- रात्रि कर्फ्यू अब शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक रहेगा (पहले रात 9 से सुबह 6 बजे तक था)
- विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं (विवाद समारोह के लिए रात्रि कफ्र्यू 10 बजे से प्रभावी होगा)
- विवाह समारोह में डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा
- जिला प्रशासन क्षेत्रवार दुकानों को खोलने का आदेश दे सकता है
- सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे (आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर)
- सरकारी और गैर सरकारी सभी कार्यालय शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे
- जिला प्रशासन तय करेगा कंटेनमेंट जोन, यहां इन प्रतिबंधों के अलावा सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद करने के लिए सक्षम होंगे

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