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पूर्वी चम्पारण (रामगढ़वा)।- विशंभरापुर गांव में गाजा की तस्करी तलाश करने गई पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, दर्जनभर हमलावरों सहित 50-60 अज्ञात लोगों पर हुई प्राथमिकी दर्ज

 




पूर्वी चम्पारण (रामगढ़वा)।

थाना क्षेत्र क्षेत्र के विशंभरापुर गांव में गाजा तस्करी की तलाश करने गुरुवार को गई रामगढ़वा पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया।

वही तस्करी गांजा इलाको में  सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष एकजुट होकर कोरोना लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए लाठी डंडा, हसुआ इत्यादि लेकर पुलिस पर वार करने को उतारू हो गए। 

  वही रामगढ़वा थाना के एएसआई विजय कुमार शुक्ला ने  अपने धैर्य व सहनशीलता का परिचय देते हुए ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किए। उन्होंने कहा कि मध निषेध कंट्रोल रूम पटना की सूचना है कि यहां गांजा का कारोबार किया जाता है। जिसकी तलाशी करने हमलोग आए हैं। आपलोग हमें तलाशी में सहयोग करें। यदि गांजा बरामद नहीं होगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। ग्रामीणो के बीच श्री शुक्ला के बार-बार समझाने के बाद भी ग्रामीण महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों पर पत्थर से वार करने लगे व लाठी डंडा भी चला दिया। गर्दन पर बार-बार हंसुआ लगाकर हत्या करने का धमकी दिए व शस्त्र चुनने का प्रयास किया। इतना ही नहीं ग्रामीण पुलिस वाहन पर ईंट पत्थर चलाकर लुकिंग ग्लास व साइड लाइट भी तोड़ दिए। पुलिस कर्मियों के साथ ग्रामीण धक्का-मुक्की किए व लाठी डंडा भी चला दी। इतने में गांव के कुछ गणमान्य लोग वहां पहुंच गए और उपद्रवियों को डांट फटकार किए। तब पुलिस कर्मियों की जान बची और वहां से वापस रामगढ़वा थाना आए। इस मामले में पुलिस ने दर्जनभर उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जिसमें विशंभरापुर गांव निवासी नेक मोहम्मद हवारी के पुत्र अमरुद्दीन हवारी, वजीर हवारी के पुत्र मोजाहिर हवारी, स्वर्गीय बक्शीस हवारी के पुत्र मनसफ हवारी, स्वर्गीय उमत हमारी के पुत्र  नीर मोहम्मद हवारी, स्वर्गीय वकील हवारी के पुत्र अमीर हवारी, तैयब मियां की पत्नी शकीला खातून, अमरुद्दीन हवारी की पत्नी नूरजहां खातून, मीर मोहम्मद हवारी की पत्नी झुगरून खातून, अमीर हवारी की पत्नी नजमा खातून, मंजूर हवारी की पत्नी मुन्नी खातून तथा स्वर्गीय नेक मोहम्मद हवारी की पत्नी घजड़ी खातून सहित 11 लोगों को नामजद व 50-60 अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा के तहत तथा 188 आईपीसी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जिसका कांड संख्या 161/21 है। इसकी पुष्टि प्रभारी थानाध्यक्ष नारायण मंडल ने की।

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