Bihar Lockdown Guideline: बिना बारात शादी, 3 दिन पहले देनी होगी थाने को जानकारी
बिहार में पांच से 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर इसकी चेन को तोड़ने के लिए यह फैसला लिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। शादी समारोह को अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित करने की अनुमति दी गई है। यह भी साफ किया गया है कि शादी में डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। शादी की सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार व श्राद्धकर्म में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
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नहीं खुलेंगे ढाबे व रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह नौ से रात नौ बजे तक हो सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेकहोम के आधार पर कार्यरत रहेंगे।
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राशन, सब्जी की दुकानें सुबह सात से 11 बजे तक खुलेंगी
आवश्यक खाद्य सामग्री (राशन) तथा फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह सात से 11 बजे पूर्वाहन तक (चार घंटे) खुली रहेंगी। इसके अलावा ठेला पर फल और सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री हो सकेगी।
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स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्र्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी।
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इन्हें भी रहेगी छूट
- अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन
- सभी प्रकार के माल वाहक वाहनों का परिचालन जारी रहेगा
- जिला प्रशासन द्वारा निर्गत ई-पास पर निजी वाहन से आ-जा सकेंगे
- हवाई जहाज-ट्रेन के यात्री टिकट के साथ निजी वाहन से यात्रा करेंगे
- ई-कॉमर्स एवं कूरियर सेवा से जुड़ी गतिविधियों पर रोक नहीं रहेगी

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