शराबबंदी पर सरकार सख्त, समस्तीपुर में लापरवाही बरतने के आरोप में 12 चौकीदार निलंबित, डीएम ने की कार्रवाई
सख्ती से शराबबंदी को लागू कराने की कार्रवाई के तहत डीएम ने समस्तीपुर जिले के 12 चौकीदारों को निलंबित कर दिया है। इन सभी चौकीदारों पर शराबबंदी को लागू कराने में लापरवाही बरतने का आरोप था।
डीपीआरओ ऋषभ राज ने बताया कि निलंबित किये गए चौकीदारों के संबंध में थाना और ओपी अध्यक्षों ने प्रतिवेदन भेजा था। जिसमें 1 अक्टूबर से 20 नवंबर तक शराब से संबंधित सूचना नहीं देने और मद्यनिषेध कार्य में लापरवाही बरतने का सभी पर आरोप था। निलंबन अवधि में सभी का मुख्यालय थाना बनाया गया है।
बता दें कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए चौकीदारों को शराब एवं धंधेबाजों की सूचना देने की जिम्मेदारी दी गई थी। परंतु चौकीदारों ने अवैध शराब का उपयोग होने से संबंधी सूचना नहीं दी अथवा सूचना छुपा ली। जबकि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के उद्देश्य से बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में शराब एवं अन्य निर्दिष्ट मादक पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण, क्रय विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
निलंबित चौकीदारों में राजेंद्र प्रसाद, वारिसनगर, जीतेंद्र राम, वारिसनगर, लाल मोहम्मद, मथुरापुर ओपी, विजन पासवान, कल्याणपुर, रामचंद्र दास, रोसडा, गौतम कुमार, रोसड़ा, परमानंद पासवान, मोहनपुर ओपी, लालू देवी, मुफस्सिल, पंचू मियां, मुफस्सिल, मोती पासवान, मुफस्सिल, अरुण कुमार, हलई ओपी व बैजू पासवान, पटोरी शामिल है।
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