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बिहार: होटल में ठहरना है तो देना होगा शराब न पीने का शपथ पत्र, मेहमानों से भी कराना होगा नियम का पालन

 



यदि आप होटल में ठहरने या किसी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बुकिंग कराते हैं तो इससे पहले आपको इस आशय का घोषणा पत्र होटल मालिक को देना होगा कि वे शराब नहीं पीएंगे। उनके कार्यक्रम में भाग लेने वाले भी शराबबंदी का अनुपालन करेंगे।

यदि किसी होटल या बैंक्वेट हॉल में शराब बरामद होती है तो इसकी सूचना मालिक को पुलिस को देनी होगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही शादी समारोह में भी अब पुलिस प्रशासन नजर रखेगा ताकि वहां शराब की पार्टी या सेवन लोग नहीं करें। सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में अधिकारियों और होटल संचालकों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर और ग्रामीण इलाकों में होर्डिंग लगाई जाए, जिसमें शराबबंदी से संबंधित संदेश के साथ साथ टॉल फ्री नंबर भी दिया जाए। इससे लोग इसकी सूचना दे सकें। आयुक्त ने कहा कि जिस प्रकार पटना जिले में शराबबंदी को लेकर छापेमारी चल रही है। उसी प्रकार पटना प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी बैठक कर छापेमारी अभियान को तेज करें।

टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई

शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराने तथा लोगों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने हेतु सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इसका नंबर 15545 और 18003456268 है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आवश्यक सूचना या जानकारी इस नंबर पर दे सकते हैं। शिकायत करनेवाले तथा सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम-पता गुप्त रखा जाएगा। शराब पीने और बेचने वाले की सूचना या शिकायत करने वाले व्यक्तियों का नाम-पता गुप्त रखा जाएगा। किसी को बताया नहीं जाएगा बल्कि ऐसे व्यक्तियों को इनाम भी दिया जाएगा। शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर टोल फ्री नंबर प्रदर्शित करने हेतु होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया।

पटना जिले में छापेमारी व कार्रवाई तेज हुई

पटना जिले में शराबबंदी कानून एवं नई उत्पाद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु छापेमारी अभियान तथा कार्रवाई में तेजी आई है। नवंबर में जिले में अब तक छापेमारी में एक लाख 35 हजार 715 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। इसमें 49 हजार 947 मामले दर्ज किए गए हैं तथा 68 हजार 780 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। 13 लाख 35 हजार 763 लीटर शराब की जब्ती की गई है।

आयुक्त ने शराब के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, सेवन आदि में संलिप्त व्यक्ति व कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने तथा दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शराब की बिक्री के संबंध में मिल रही शिकायत के परिप्रेक्ष्य में प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम, एसएसपी को शराब की होम डिलीवरी की शिकायत पर रोक लगाने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मोहल्ले, टोले एवं व्यक्ति को चिह्नित कर औचक रेड करने और कठोर कार्रवाई करने को कहा।

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