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BSSC 1st Inter level Exam : बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर लगी रोक हटी

 



BSSC 1st Inter level Exam : पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पीटी रिजल्ट को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पीबी बजनथ्री की एकलपीठ ने मो. अनवर अहमद की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। हालांकि, कोर्ट ने आवेदक को सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगे जाने पर आयोग को वांछित सूचना देने का आदेश दिया है। कोर्ट को बताया गया कि नियमों के तहत कुल सीट के पांच गुना पीटी का रिजल्ट जारी करना है, लेकिन आयोग ने पांच गुना से कम 63 हजार 739 छात्रों का रिजल्ट जारी किया। उनका कहना था कि प्रत्येक कैटेगरी में पांच गुना रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।वहीं अर्जी का विरोध करते हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि एससी-एसटी सहित अन्य आरक्षित वर्ग के छात्रों का अलग से रिजल्ट जारी किया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आयोग ने नियमों के तहत कुल पद के पांच गुना 65 हजार 6 सौ छात्रों पीटी परीक्षा में सफल घोषित किया है। उनका कहना था कि आयोग इस परीक्षा में पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ईबीसी के छात्रों का कटऑफ 88 प्रतिशत तक गया है और आवेदक को मात्र 44 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। कोर्ट ने आवेदक की ओर से दी गई हर दलील को नामंजूर कर आयोग की ओर से पेश दलील को मंजूर करते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। 

गौरतलब है कि कोर्ट ने गत 13 अप्रैल को प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आगे की परीक्षा पर यथास्थिति लगा दी थी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी।


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