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लखीमपुर हिंसाः मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को जिला जज की अदालत से भी झटका, जमानत याचिका खारिज

 



लखीमपुर हिंसा में आरोपी गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को एक बार फिर अदालत से झटका लगा है। जिला जज की अदालत ने आशीष की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अजय मिश्रा की तरफ से दूसरी जमानत अर्जी जिला जज की अदालत से लगाई गई थी। आशीष के साथ ही पांच अन्य लोगों की जमानत याचिका भी खारिज हुई है। 

आशीष की तरफ से 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में जमानत के लिए अर्जी डाली गई थी। बताया जा रहा है कि आशीष के वकील ने जमानत अर्जी पर बल नहीं दिया। जिला जज की अदालत ने अधिवक्ता के बल न देने पर जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। आशीष के साथ ही अंकित दास, सत्यम त्रिपाठी, शेखर भारती, नन्दन सिंह विष्ट और लतीफ की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है।

आशीष पर एसआईटी की तरफ से शिकंजा

पिछले दिनों एसआईटी ने हादसे की धाराएं हटाकर उनकी जगह पर हत्या के प्रयास, अंग भंग, एक राय होकर क्राइम करना व असलहों के दुरुपयोग की धारा बढ़ दी थी। विवेचक ने रिमांड फ़ाइल और अदालती मुकदमे में इन धाराओं को बढ़ाने के लिए कोर्ट में एप्लिकेशन दी थी। जिस पर आज सभी आरोपी कोर्ट तलब किये गए थे। खास बात है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि यह क्राइम किसी लापरवाही का नतीजा नहीं, बल्कि जानबूझकर, साजिशन और जान लेने की नीयत से किया गया अपराध है।

इस खुलासे के बाद सभी आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या के बजाय हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआईटी ने अब सभी आरोपियों पर 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149 के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले लखीमपुर कांड के गुनहगारों पर आईपीसी की धारा 279, 338, 304 ए के तहत कार्रवाई की जा रही थी। 

चार किसानों समेत आठ की हुई थी मौत

लखीमपुर के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुए बवाल में चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष समेत 13 आरोपी जेल में बन्द हैं। एसआईटी ने आशीष मिश्र अंकित दास को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उसके अलावा इस मामले में लवकुश, आशीष पांडे, शेखर भारती, लतीफ उर्फ काले, शिशुपाल, नंदन सिंह विष्ट, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश, सुमित जायसवाल, धमेन्द्र, रिंकू राना और उल्लास त्रिवेदी जेल में है।

किसानों का आरोप है कि जिस एसयूवी से कुचले जाने से किसानों की जान गई, वह गाड़ी अजय मिश्र टेनी की है और उसे उनका पुत्र आशीष मिश्र चला रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर नौ अक्टूबर को आशीष को गिरफ्तार किया था।


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