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गोपालगंज डीएम ने सिधवलिया प्रखंड में 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया, प्रत्येक व्यक्तियों की कोविड-19 जांच कराने का निर्देश



• माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर रहेगा पूर्णत: रोक


• कंटेनमेंट जोन के भीतर सभी दुकानें बंद रहेंगे

• पूरे क्षेत्र को सेनीटाइज करने का डीएम ने दिया निर्देश


गोपालगंज, 31 मार्च। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सजग है।  कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले पाए जाने के बाद जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने जिले के सिधवलिया प्रखंड में तीन जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। डीएम ने सिधवलिया प्रखंड के मोहम्मदपुर, सुपौली तथा सिधवलिया में मरीज के घर के आसपास की गली और मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने कहा कि घोषित कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी निजी,  सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णत: बंद रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से ना तो बाहर जाने की इजाजत होगी और ना ही किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी। डीएम ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारित सीमा से आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से बांस बल्ली लगाकर पूरी तरह से लॉक किया जाएगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यकता अनुसार निगरानी के लिए स्टैटिक दंडाधिकारी के रूप में स्थानीय शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करेंगे एवं तीन से चार कंटेनमेंट जोन होने पर एक उड़नदस्ता दल का भी गठन किया जाएगा। जो भ्रमण शील रह कर अपने दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। 



कंटेनमेंट जोन को किया जाएगा सैनिटाइज:


जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने निर्देश दिया है कि कंटेनमेंट जोन के पूरे क्षेत्र को सेनीटाइज किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी जिला वेक्टर बोर्न डिजीज रोग नियंत्रण पदाधिकारी को दी गई है। कंटेनमेंट जोन के अंदर सभी दुकानें बंद होने के कारण आवश्यक वस्तुओं का वितरण पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता पैकेट तैयार कर कर डोर टू डोर करेंगे। 




प्रत्येक व्यक्तियों की होगी कोविड-19 की जांच:


जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के साथ साथ कंटेनमेंट जोन के शत-प्रतिशत घरों का रैपिड एंटी कीट के माध्यम से अगले 3 से 4 दिनों के अंदर जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में केयर और डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि का भी सहयोग लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन की परिधि की सीमा समाप्त होने के अगले 3 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया जाएगा। बफर जोन को भी बांस बल्ला लगाकर लॉक किया जाएगा।

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