पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों पर तैनात होंगे अर्द्धसैनिक बल, तय हुआ दैनिक भत्ता, जानें
जिले में होने वाले पंचायत चुनाव में सुरक्षा को लेकर बिहार पुलिस व गृहरक्षकों के साथ साथ केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने पत्र जारी कर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति के लिए मानक के निर्धारण की जानकारी दी है। इसके बाद जिला प्रशासन सुरक्षा बलों की आवश्यकता के आंकलन में महकमा जुट गया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकार (पंचायत) की ओर से जल्द ही एसपी, एसडीएम व एसडीपीओ के साथ बैठक कर सुरक्षा बलों की आवश्यकता पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद अर्द्धसैनिक बलों की डिमांड की जाएगी। इधर जिले में संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथों को चिन्हित भी करने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि नगर निकायों का पुनर्गठन चुनाव से पहले हो जाने पर बूथों की संख्या में हेरफेर भी हो सकता है।
जिप सदस्य के लिए जिला का मतदाता अनिवार्य
जिला परिषद उम्मीदवार बनने के लिए जिला के मतदाता होना अनिवार्य है।
मुखिया, सरपंच व बीडीसी का उम्मीदवार बनने के लिए संबंधित प्रखंड का मतदाता
होना अनिवार्य है। वहीं वार्ड सदस्य व पंच पद का उम्मीदवार बनने के लिए
संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य किया गया है। पंचायत चुनाव में एक
व्यक्ति विभिन्न पदों के लिए अपना नामांकन कर सकता है। आयोग की ओर से इसको
लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। अलग अलग नामांकन पत्र के साथ अलग अलग
शुल्क जमा करना होगा।
यात्रा व दैनिक भत्ता का किया गया निर्धारण
चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए यात्रा व दैनिक भत्ता का निर्धारण
पंचायती राज विभाग ने कर दिया है। अधिकारी व कर्मी के अनुसार पारिश्रमिक दर
तय किया गया है। नाश्ते के लिए प्रति कर्मी ढाई सौ रूपये तय की गई है।
सुरक्षित रखे गए कर्मी को प्रतिनियुक्त किए जाने की स्थिति में भुगतान किया
जाएगा। जहां ऐसा करना संभव नहीं होगा वहां नगद भुगतान करने की बात भी कही
गई है।

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