बिहार में दाखिल-खारिज के नियमों में हुआ बदलाव, मंत्री रामसूरत ने शुरू की ऑनलाइन प्रक्रिया
राज्य में स्वत: दाखिल खारिज की ऑनलाइन प्रक्रिया पहली अप्रैल से शुरू हो गई। अब, जमीन की खरीद के साथ ही उसका स्वत: दाखिल खारिज हो जाएगा। इसे स्वत: संज्ञान ऑनलाइन दाखिल- खारिज (सो-मोटो ऑनलाइन म्युटेशन) नाम दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में स्वत: संज्ञान ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया की विधिवत शुरूआत की।
इसके लिए जमीन की रजिस्ट्री के समय ही आवेदक को एक फॉर्म भरकर देना होगा। यह फॉर्म उस इलाके के अंचल अधिकारी के नाम से लिखा गया है, जिसे निबंधन पदाधिकारी द्वारा भेजा जाना है। एक पृष्ठ के इस फॉर्म में आवेदक या क्रेता को अपने और विक्रेता के अलावे जमीन का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराना है। 35 दिनों में दाखिल- खारिज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आम लोगों को अब अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।

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