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पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे पीडीएस डीलर या उनके रिश्तेदार।

 



- ऐसा किया तो छिन जाएगी दुकानदारी


सिद्धान्त गुप्ता/ मोतिहारी


पंचायत चुनाव लड़ने वाले पीडीएस दुकानदार की दुकान होगी बंद,उप सचिव निर्वाचन आयोग ने खाद उपभोक्ता विभाग को पत्र ।

पीडीएस डीलर अपने या उसके नजदीकी रिश्तेदार पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो उनका राशन दुकान चुनाव अवधि तक बगल के डीलर में टैग किया जाएगा ।राज्य निर्वाचन आयोग उप सचिव ने खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग के सचिव को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर निर्देश दिया गया है कि पंचायत चुनाव में डीलर अपने या सगा संबंधी अभ्यर्थी होंगे तो चुनाव भर उनके राशन दुकान को बंद कर आसपास के दुकान में उनका दुकान टैग किया जाय।राज्य निर्वाच आयोग पटना उप सचिव ने पत्र मे लिखा है कि शिकायत मिल रही है कि पीडीएस डीलर अपने स्वयं या नजदीकी रिश्तेदार पंचायत आम चुनाव लड़ रहे है। उक्त पीडीएस डीलर द्वारा अपने या रिश्तेदार के लिए वोट मांग रहे है। उक्त डीलर द्वारा अपने पैसा से अनाज खरीदकर मुफ्त  में वितरण किया जा रहा है। जो कि चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। 


- डीलरों में बढ़ी टेंशन:


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सचिव को निर्देश दिया गया है उक्त पीडीएस डीलर को चिन्हित कर पंचायत चुनाव समाप्त होने तक राशन दुकान बंद कर आसपास के पीडीएस दुकान में टैग करने का निर्देश दिया है .राज्य निर्वाचन आयोग उप सचिव का पत्र सोशल मीडिया पर देखने पर पंचायत चुनाव अपने या पुत्र,पत्नी ,पति ,पिता के चुनाव लड़ने वाले में हड़कंप मच गया है ।.वैसे पीडीएस डीलर की दिनभर अनुमंडल कार्यालय में चक्कर लगाते हुए देखा गया।

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