बिहार: वित्त विभाग का आदेश- 20 मार्च के बाद नहीं जमा होंगे कोई बिल, जानें इसकी वजह
राज्य सरकार के कोषागारों में 20 मार्च के बाद किसी भी विभाग का कोई भी बिल जमा नहीं किए जा सकेंगे। वित्त विभाग ने राज्य में वित्त अनुशासन को बनाए रखने के लिए सरकारी विभागों के बिल को जमा करने की तिथि निर्धारित कर दी है।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मंगलवार को इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुख व विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के जिलाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश दिया।
इस निर्देश के अनुसार जनवरी, 2022 तक के सभी बिल 28 फरवरी 2022 तक, फरवरी- 2022 तक के सभी बिल 15 मार्च तक और विभिन्न व्यय मदों से संबंधित माह मार्च 2022 के बिल 20 मार्च तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी है।
डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसा देखा जाता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में पूर्व के दावों से संबंधित बकाया बिल, अन्य आकस्मिक बिल एवं स्कीम से संबंधित बिल कोषागार में पेश किए जाते हैं। इसलिए फरवरी एवं मार्च में कोषागारों में बिल की जांच एवं उसे पारित करने में कठिनाई होती है। इसलिए सभी विभागों व कार्यालयों के प्रधान व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नये निर्देशों का पालन करें।
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