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FIR / पुलिस कंप्लेंट कैसे लिखें ❓

 FIR / पुलिस कंप्लेंट कैसे लिखें ❓ 



एफ आई आर की एप्लीकेशन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें ( Step By Step ) 


✔︎सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए की FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने का प्रावधान हमारे संविधान में 1973 को धारा 154 के तहत जोड़ा गया था 


✔︎इसके तहत आप के गांव और कस्बे में स्तिथ पुलिस थाने के अधिकारी की यह जिम्मेदारी है की अगर आपके साथ या आपके सगे सम्बन्धी के साथ कोई दूर  घटना होती है तो पीड़ित वयक्ति का कोई सागा सम्बन्धी या फिर परिवार वाला पूरे दुर्घटना की जानकारी नजदीकी थाना  में लिखित या मौखिक रूप से दे सकता  है 


✔︎उसके बाद थाना इंचार्ज आपको उस पत्र को पढ़ कर सुनते है उसके बाद FIR देने वाले वयक्ति का वहा पर हस्ताछर लेता है और आपकी FIR पूरी तरह  से दर्ज हो जाती है | 


 FIR -पुलिस कंप्लेंट कैसे लिखे ( Step By Step ) 


✔︎ FIR लिखने के लिए सबसे पहले आप उस पुलिस स्टेशन का नाम लिखे जिसमे FIR लिखना है 

✔︎अपने साथ हुई घटना का छोटा सा विवरण विषय कॉलम में लिखें

✔︎ पीड़ित वयक्ति अपना नाम तथा अपने पिता के नाम लिखे 

✔︎ पीड़ित अपने पूरी जानकारी दे, नंबर , पता इत्यादि 

✔︎ घटना की पूरी जानकारी जैसे घटना कहाँ हुयी , घटना कब हुयी इत्यादि  

✔︎घटना करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी 

✔︎घटना करने वाले किसी व्यक्ति पर अगर आपको संदेह हो तो  उसका नाम 

✔︎घटना अगर कई व्यक्तियों द्वारा हुयी तो उन सभी व्यक्तियों के नाम 

✔︎अगर कोई गवाह हो तो उसका भी नाम लिखे 

✔︎पीड़ित परिवार को कितना नुक्सान हुवा इसकी पूरी जानकारी 

✔︎पीड़ित परिवार क्या निर्णय चाहता है इसकी भी पूरी जानकारी दे 

✔︎प्रार्थना पत्र के नीचे अपना हस्ताक्षर करना ना भूलें।


 विभिन्न घटना के हिसाब से FIR का स्ट्रक्चर  भी अलग-अलग होता है ।


अगर आपको कुछ समझ  ना  आया तो आप वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी से इसके बारे में जानकारी ले  सकते  है 


लेकिन अगर पर उपस्थित पुलिसकर्मी आपसे पैसा मांगे तो आप उन्हें ना दे तथा इस बात की जानकारी जिले के सीनियर अधिकारी को ताकि इसपर कड़ी कारवाही हो |


नोट :


  FIR लिखवाने के लिए किसी भी शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है यह बिलकुल ही मुफ्त सेवा है अगर इसके लिए कोई आपसे पैसे मांगे तो आप ना दें।


    👉इस शिकायत की एक प्रतिलिपि पीड़ित को दी जाती है जिससे भविष्य में वह उसकी जानकारी उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाने में जाकर ले सकता है।

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